चंडीगढ़ नगर निगम का हाई प्रोफाइल ड्रामा: भाजपा के मनोज सोनकर फिलहाल मेयर, मीटिंग बुलाने पर ही लगी है रोक
High profile drama of Chandigarh Municipal Corporation
कानूनविदों ने स्पष्ट की वर्तमान स्थिति, असिस्टेंट सॉलीसिटर जनरल चेतन मित्तल बोले, मीटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक, मेयर अभी भी मनोज सोनकर
-अगली पेशी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का करना होगा इंतजार
चंडीगढ़, 8 फरवरी (साजन शर्मा): High profile drama of Chandigarh Municipal Corporation: भाजपा के मनोज सोनकर नगर निगम के फिलहाल मेयर हैं या नहीं, इसको लेकर शहर के लोगों में बड़ी अस्पष्ट सी स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर तलख रुख अपनाया था, जिसके बाद लोगों में यह धारणा बनी कि मनोज सोनकर अब शहर के मेयर नहीं लेकिन दैनिक अर्थप्रकाश ने कानूनविदों से इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट करने को लेकर बातचीत की। भारत के असिस्टेंट सॉलीसिटर जनरल चेतन मित्तल ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 7 फरवरी को मेयर की ओर से बुलाई गई नगर निगम, चंडीगढ़ की मीटिंग को लेकर रोक लगाई थी जिसके लिखित आदेश भी जारी हुए थे। प्रशासन के पास मेयर चुनाव का जो पूरा रिकार्ड था उसे पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा करने को कहा गया था जो प्रशासन ने करा भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव की प्रक्रिया और रिटर्निंग अफसर के तौर तरीकों पर सवाल उठाए थे। जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई दूसरा लिखित आदेश पारित नहीं होता तो तब तक मनोज सोनकर मेयर बने रहेंगे। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली पेशी पर जब रिटर्निंग अफसर कोर्ट के समक्ष पेश होंगे तो उस वक्त कोर्ट क्या आदेश देती है यह देखना होगा।
यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के तौर तरीकों को लेकर अपनाये गये गंभीर व सख्त रवैये को देखते हुए अगली पेशी पर विपक्षी पार्टियों को उम्मीद है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इसका स्टूडेंट संगठन एनएसयूआई भाजपा के मेयर चुनाव कराने के तरीके और इसमें हुई धांधली को लेकर मुखर हैं। लगातार दोनों पार्टियां नगर निगम दफ्तर के साथ साथ भाजपा कार्यालय व शहर में अन्य जगहों पर मोर्चा खोले हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिटर्निंग अफसर के गैर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने को लेकर लगातार दोनों पार्टियों की ओर से धरने प्रदर्शन किये जा रहे हैं। रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने आम आदमी पार्टी की आठ वोटों को इनवैलिड कर भाजपा के मनोज सोनकर को बतौर मेयर विजयी घोषित कर दिया। मेयर मनोज सोनकर ने सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव कराये जिसका कांग्रेस व आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार कर दिया। मेयर चुनाव के बाद अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर भी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में केस पहुंच गया है। इसकी हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई होगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर याचिका दायर की गई है। कल शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी।
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